Dhanbad: धनबाद सिविल कोर्ट ने महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर कड़ा रुख अपनाते हुए तोपचांची थाना क्षेत्र के एक चर्चित दुष्कर्म मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने मामले के मुख्य अभियुक्त चुन्नीलाल ठाकुर को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और पेश किए गए साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त चुन्नीलाल ठाकुर को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया है. कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास के सा 10,000 रुपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि दोषी द्वारा जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे नियमानुसार अतिरिक्त कारावास की अवधि काटनी होगी.
2018 के मामले में सुनाई सजा, सालों बाद मिला न्याय
यह पूरा मामला तोपचांची थाना कांड संख्या 23/18 से जुड़ा हुआ है. साल 2018 में घटित इस वारदात के बाद पीड़िता और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई थी. दोषी को सजा दिलाने में पुलिस अनुसंधान और अभियोजन पक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही. न्यायालय में राज्य सरकार और पीड़िता की ओर से सहायक लोक अभियोजक (APP) राजीव कुमार उपाध्याय ने पक्ष रखा. उन्होंने अदालत के समक्ष गवाहों और सबूतों को इस तरह पेश किया कि बचाव पक्ष के पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई मौका नहीं बचा.

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