Ranchi : अरगोड़ा चौक पर बस ड्राइवर के सर पर रिवॉल्वर तानकर रंगदारी मांगने और जानलेवा हमला करने के तीन आरोपियों को अदालत से बड़ा झटका लगा है. अपर न्याययुक्त की कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी नीतीश पांडेय, गोलू बाल्मीकि और अभिजीत कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दी है.
क्या है पूरा मामला
यह सनसनीखेज वारदात 12 मई की रात करीब 10 बजे की है. जब नो एंट्री के कारण जीवन ज्योति बस यात्री शेड के पास खड़ी थी. घात लगाए अपराधियों ने बस में घुसकर ड्राइवर से जबरन पैसे छीनने की कोशिश की. जब ड्राइवर ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने सीधे उस पर गोली चला दी. सूझबूझ दिखाते हुए ड्राइवर ने तुरंत सिर झुका लिया. जिससे उसकी जान बाल-बाल बच गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने खदेड़कर एक को दबोचा था. जबकि दो बाद में पकड़े गए.

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