रांची: खूंटी के कोचांग में हुए गैंगरेप में शामिल अजूब साडी पूर्ति की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय एवं न्यायाधीश न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने खारिज कर दी. मामले में निचली अदालत से दोषी पाए जाने के बाद अजूब साडी पूर्ति ने क्रिमिनल अपील दाखिल की थी.

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19 जून 2018 को हुई थी घटना
बता दें कि साल 2018 के 19 जून को पत्थलगड़ी के खिलाफ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता अभियान फैलाने गई पांच युवतियों के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था. मामले में मई 2019 में खूंटी व्यवहार न्यायालय ने अजूब साडी पूर्ति समेत 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

