चतरा की ‘नई पहल किट’ टेंडर पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार से मांगा जवाब

Ranchi: चतरा DC कार्यालय की ओर से शादीशुदा जोड़ों के लिए जारी ‘नई पहल किट’ टेंडर पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा...

jharkhand high court
High Court stays tender for Chatra's 'Nai Pahal Kit'; seeks response from the government.

Ranchi: चतरा DC कार्यालय की ओर से शादीशुदा जोड़ों के लिए जारी ‘नई पहल किट’ टेंडर पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए 18 मई 2026 को जारी टेंडर पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया. साथ ही राज्य सरकार को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी.

याचिकाकर्ता ने दोबारा टेंडर जारी करने पर उठाए सवाल 

याचिकाकर्ता अभय इंटरप्राइजेज के संचालक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 18 मई 2026 को जारी टेंडर पर रोक लगाने की मांग की थी. याचिका में कहा गया है कि इससे पहले 30 मार्च 2026 को इसी कार्य के लिए टेंडर जारी किया गया था. उस प्रक्रिया में सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद याचिकाकर्ता को एल-1 यानी सबसे कम दर देने वाला बोलीदाता घोषित किया गया था. इसके बावजूद टेंडर प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया और बाद में दोबारा नया टेंडर जारी कर दिया गया.

‘नई पहल किट’ से फैमिली प्लानिंग से जुड़ी कल्याणकारी योजना 

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि बिना पूर्व टेंडर प्रक्रिया पूरी किए नया टेंडर जारी करना नियमों के अनुरूप नहीं है. इसी आधार पर हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की गई थी. गौरतलब है कि ‘नई पहल किट’ भारत सरकार की फैमिली प्लानिंग से जुड़ी एक कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत नवविवाहित दंपतियों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है. यह योजना झारखंड में भी लागू है.

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