Koderma: कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड सरकार की अधिसूचना के आलोक में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (B-PMFBY) के अंतर्गत खरीफ 2026 के लिए जिले में अगहनी धान को मुख्य फसल तथा भदई मकई को गौण फसल के रूप में अधिसूचित किया गया है. धान की बीमा इकाई ग्राम पंचायत तथा मकई की बीमा इकाई प्रखंड निर्धारित की गई है. इसी क्रम में उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता, अपर समाहर्ता संजय पीएम कूजूर, जिला सहकारिता पदाधिकारी रुमा झा समेत अन्य अतिथियों द्वारा बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. इस योजना में ऋणी एवं गैर-ऋणी किसान, जिनमें भू-धारक और बटाईदार किसान शामिल हैं, लाभ ले सकते हैं. गैर-ऋणी किसानों को आवेदन के समय आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, भूमि स्वामित्व संबंधी प्रमाण-पत्र, बटाई प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो), फसल बुआई का स्वसत्यापित प्रमाण-पत्र (अनुबंध-III), वंशावली तथा मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना होगा. गैर-ऋणी किसान झारखंड राज्य सहकारी बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ग्रामीण बैंक, डाकघर, प्रज्ञा केंद्र (CSC) अथवा योजना के आधिकारिक पोर्टल www.pmfby.gov.in� के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के दौरान बैंक खाते के सत्यापन के लिए किसान से टोकन राशि के रूप में केवल एक रुपये लिए जाएंगे. योजना के तहत प्रति हेक्टेयर बीमित राशि धान के लिए 63,915 रुपये तथा मकई के लिए 53,434 रुपये निर्धारित है. गैर-ऋणी किसान खरीफ 2026 के लिए 31 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
योजना का लाभ प्राप्त करने की अपील की
उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने जिले के पात्र किसानों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करते हुए योजना का लाभ प्राप्त करने की अपील की है. बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी राम रतन वर्णवाल, जिला सहकारिता पदाधिकारी रूमा झा, जिला कृषि पदाधिकारी सुरेश स्वासी, जिला मत्स्य पदाधिकारी विजय कुमार, जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ. विनिता, जेएसएलपीएस के जिला कार्यक्रम प्रबंधक प्रकाश रंजन सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

