Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची स्थित गौतम ग्रीन सिटी कॉम्प्लेक्स की एक संपत्ति की कुर्की के लिए शुरू की गई सर्टिफिकेट कार्यवाही पर सोमवार को अंतरिम रोक लगा दी. कोर्ट के इस आदेश से संपत्ति खरीदार को फिलहाल राहत मिली है. मामला याचिकाकर्ता सुधीर कुमार मिश्रा द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है. उन्होंने जिला प्रमाणपत्र पदाधिकारी (डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट ऑफिसर), रांची की ओर से HUDCO के पक्ष में जारी कुर्की नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
2022 में खरीदी थी संपत्ति
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उन्होंने 16 दिसंबर 2022 को गौतम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित फ्लैट/संपत्ति खरीदी थी. मामले में यह तथ्य सामने आया कि निर्माण कंपनी ने HUDCO से ऋण लिया था और उसका भुगतान नहीं किया गया. इसके बाद कंपनी के खिलाफ डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) में कार्यवाही शुरू हुई थी.
DRT में दिया था भुगतान का आश्वासन
सुनवाई के दौरान बताया गया कि कंपनी ने DRT के समक्ष कुछ संपत्तियां बेचकर HUDCO का बकाया चुकाने का आश्वासन दिया था. हालांकि संपत्तियों की बिक्री के बाद भी भुगतान नहीं किया गया. इसके बाद HUDCO के बकाया की वसूली के लिए कंपनी की संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की गई और जिला प्रमाणपत्र पदाधिकारी के समक्ष सर्टिफिकेट कार्यवाही प्रारंभ हुई.
खरीदार की जानकारी के बिना गिरवी रखने का आरोप
याचिकाकर्ता सुधीर कुमार मिश्रा ने अदालत में आरोप लगाया कि जिस संपत्ति को उन्होंने खरीद लिया था, उसे उनकी जानकारी और सहमति के बिना कंपनी ने गिरवी रखा था. उसी गिरवी के आधार पर कुर्की की कार्रवाई शुरू की गई. उन्होंने कहा कि वैध रूप से खरीदी गई संपत्ति पर इस तरह की कार्रवाई अनुचित है.
हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक
मामले की सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने फिलहाल संबंधित सर्टिफिकेट कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट के इस आदेश से संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया अस्थायी रूप से स्थगित हो गई है. मामले में आगे की सुनवाई बाद में निर्धारित तिथि पर होगी

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