Jamtara: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर झारखंड में चल रहे मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 (SIR) के तहत जामताड़ा जिले में बुधवार, 5 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया गया. इस संबंध में उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आलोक कुमार ने प्रेस वार्ता कर जिले के मतदाताओं से सूची की जांच करने और किसी प्रकार की त्रुटि होने पर निर्धारित अवधि में दावा-आपत्ति दर्ज कराने की अपील की. जिले में 08-नाला और 09-जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर कुल 723 मतदान केंद्र हैं. इनमें 723 बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) तथा 71 BLO सुपरवाइजर कार्यरत हैं.
प्रारूप मतदाता सूची में 5,06,781 मतदाता
5 अगस्त को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची के अनुसार जामताड़ा जिले में कुल 5,06,781 मतदाता शामिल हैं. इनमें 2,57,373 पुरुष, 2,49,404 महिला और 4 थर्ड जेंडर मतदाता हैं. नाला विधानसभा क्षेत्र में 2,20,560 तथा जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में 2,86,221 मतदाता दर्ज हैं. उपायुक्त ने बताया कि मतदाता सूची का प्रारूप सभी संबंधित मतदान केंद्रों, पंचायत भवनों एवं निर्वाचन कार्यालयों में उपलब्ध कराया गया है, ताकि आम लोग अपने नाम और विवरण की जांच कर सकें.

4 सितंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावा-आपत्ति
मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के साथ ही 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की अवधि निर्धारित की गई है. इसके बाद प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का नोटिस और निस्तारण 5 अगस्त से 3 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा. आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 7 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा.

नए मतदाताओं के लिए विशेष मौका
प्रशासन ने बताया कि जिन नागरिकों की आयु 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूरी हो रही है, वे मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए निर्धारित घोषणा पत्र के साथ फॉर्म-6 भर सकते हैं. ऐसे पात्र नागरिक, जो किसी कारणवश प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके हैं या जिन्होंने गणना प्रपत्र जमा नहीं किया था, वे भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा प्रस्तुत कर सकते हैं. इसके अलावा एक ही परिवार के सदस्यों को उनके घर के नजदीक मतदान केंद्र पर स्थानांतरित कराने के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है. झारखंड में रहने वाले लेकिन किसी अन्य राज्य, जैसे बिहार या पश्चिम बंगाल में मतदाता के रूप में पंजीकृत पात्र नागरिक भी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर झारखंड में अपना नाम स्थानांतरित करा सकते हैं.
अगस्त में विशेष कैंप और ग्राम सभा
दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने के लिए जिले में विशेष कैंप भी आयोजित किए जाएंगे. 8 और 9 अगस्त को प्रथम कैंप, 15 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक ग्राम सभा तथा 22 और 23 अगस्त को द्वितीय कैंप का आयोजन किया जाएगा. इन कैंपों में मतदाताओं को नाम जोड़ने, संशोधन एवं अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं में सहायता दी जाएगी. डीसी आलोक कुमार ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की कि वे प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम, पता एवं अन्य विवरण अवश्य जांचें. किसी प्रकार की त्रुटि या नाम छूटने की स्थिति में निर्धारित समय सीमा के भीतर दावा-आपत्ति दाखिल करें, ताकि अंतिम मतदाता सूची को अधिक से अधिक शुद्ध और त्रुटिरहित बनाया जा सके.
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