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हाईकोर्ट ने DMO और थाना प्रभारी पर ठोका 50 हजार का जुर्माना, जुर्माने की राशि वेतन से वसूलने का निर्देश

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए पलामू जिले के जिला खनन पदाधिकारी (DMO) और छतरपुर थाना प्रभारी पर...

JHARKHAND HIGHCOURT

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए पलामू जिले के जिला खनन पदाधिकारी (DMO) और छतरपुर थाना प्रभारी पर 50 हजार रुपए का जुरमाना लगाया है. हाईकोर्ट ने उक्त दोनों अधिकारियो की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर करते हुए यह जुरमाना लगाया है. दरअसल DMO और थाना प्रभारी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक व्यावसायिक वाहन को जब्त कर लिया था. वाहन जब्त किये जाने के खिलाफ मेसर्स सिंह मर्चेंट की ओर से हिमांशु रंजन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

वेतन मद से काटा जाएगा जुर्माने की राशि 

इस याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी जरुरी प्रक्रियाओ का पालन किये बिना व्यावसायिक वाहन जब्त किए जाने पर नाराजगी जताते हुए उक्त जिला खनन पदाधिकारी और छतरपुर थाना प्रभारी पर जुर्माना लगाया है. अदालत ने कहा है कि जुर्माने की राशि दोनों अधिकारीयों के वेतन मद से काटा जाएगा.

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