Chaibasa : झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के दिशा-निर्देश और जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA), पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के तत्वावधान में गुरुवार, 06 अगस्त 2026 को बंदगांव प्रखंड के टेबो थाना अंतर्गत कड़ेदा गांव में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया.

ग्रामीणों को मिला कानूनी अधिकारों का ज्ञान
शिविर में ग्रामीणों को शिक्षा का अधिकार, बाल तस्करी की रोकथाम, नशा मुक्ति, डायन प्रथा उन्मूलन, सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे, स्पॉन्सरशिप योजना और जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई. ग्रामीणों को उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया और आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क कानूनी सहायता लेने के लिए प्रेरित किया गया.

अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने का लक्ष्य
PLV राजेश कुमार नायक ने कहा कि विधिक जागरूकता का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना है. ग्रामीण अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या, बाल तस्करी, घरेलू हिंसा, डायन प्रथा, नशाखोरी अथवा अन्य सामाजिक अपराध की जानकारी तुरंत संबंधित विभाग या जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दें. DLSA आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है, जिसका लाभ सभी पात्र व्यक्ति उठाएं.

कार्यक्रम को सफल बनाने में ग्राम प्रधान (मुंडा) मनीराम हंस का विशेष सहयोग रहा. इस अवसर पर पारा लीगल वॉलंटियर (PLV) गंगाराम गागराई, राजेश कुमार नायक, जीदन मुंडू सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे. सभी ने ऐसे जागरूकता शिविरों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी बताते हुए भविष्य में भी इनके नियमित आयोजन की आवश्यकता पर बल दिया.
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