Ranchi: 10 अगस्त को छात्र संगठनों की ओर से विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद रांची जिला प्रशासन ने छात्रों के लिए महत्वपूर्ण संदेश जारी किया है. प्रशासन ने छात्रों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह के उग्र प्रदर्शन से दूर रहने की अपील की है. प्रशासन के अनुसार झारखंड विधानसभा के नए परिसर के 750 मीटर के दायरे में BNS की धारा 163 (पुरानी धारा 144) लागू कर दी गई है. इस क्षेत्र में किसी भी तरह का धरना, प्रदर्शन या विरोध करना प्रतिबंधित है. हालांकि, झारखंड हाईकोर्ट परिसर को इस आदेश से बाहर रखा गया है.

उल्लंघन करने पर हो सकती है कार्रवाई
जिला प्रशासन ने कहा है कि छात्र किसी भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न हों। कानून का उल्लंघन करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. प्रशासन ने छात्रों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी मामले में कानूनी कार्रवाई होने से उनके पढ़ाई, भविष्य और नौकरी के अवसरों पर असर पड़ सकता है. पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान किसी तरह का नकारात्मक रिकॉर्ड सामने आने पर सरकारी नौकरी के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी परेशानी हो सकती है.

शांतिपूर्ण तरीके से रखें अपनी बात
प्रशासन ने कहा कि छात्रों को अपनी समस्याओं और मांगों को शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से उठाना चाहिए. उग्र प्रदर्शन से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। जिला प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि वे किसी के बहकावे में न आएं, कानून का पालन करें और शांति बनाए रखें. प्रशासन ने कहा कि छात्र राज्य और देश के भविष्य हैं, इसलिए उन्हें अपने लक्ष्य और करियर पर ध्यान देना चाहिए.

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