Koderma: कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड सरकार की अधिसूचना के तहत बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2026 के लिए जिले में अगहनी धान को मुख्य फसल और भदई मक्का को गौण फसल के रूप में अधिसूचित किया गया है. गैर ऋणी किसान 31 अगस्त 2026 तक योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
धान और मक्का के लिए बीमा इकाई निर्धारित
योजना के तहत धान के लिए बीमा इकाई ग्राम पंचायत और मक्का के लिए प्रखंड निर्धारित किया गया है. ऋणी और गैर ऋणी दोनों तरह के किसान योजना का लाभ ले सकते हैं. इनमें भू-धारक और बटाईदार किसान भी शामिल हैं.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
गैर ऋणी किसानों को आवेदन के समय आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, भूमि स्वामित्व संबंधी प्रमाण-पत्र, बटाई प्रमाण-पत्र यदि लागू हो, फसल बुआई का स्व-सत्यापित प्रमाण-पत्र, वंशावली और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना होगा. जिला सहकारिता पदाधिकारी रूमा झा ने बताया कि किसान झारखंड राज्य सहकारी बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ग्रामीण बैंक, डाकघर और प्रज्ञा केंद्र यानी CSC के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.
घर बैठे भी कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से स्वयं भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए बैंक खाते के सत्यापन के उद्देश्य से टोकन राशि के रूप में केवल 1 रुपये का भुगतान लिया जाएगा. धान के लिए 63,915 और मक्का के लिए 53,434 रुपये प्रति हेक्टेयर बीमित राशि योजना के तहत प्रति हेक्टेयर बीमित राशि धान के लिए 63,915 रुपये और मक्का के लिए 53,434 रुपये निर्धारित की गई है. जिला प्रशासन की ओर से सभी पात्र गैर ऋणी किसानों से अपील की गई है कि खरीफ मौसम 2026 में प्राकृतिक जोखिमों से फसल को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें.
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