Ranchi: AJC देवाशीष महापात्रा की अदालत ने 43 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार पांच तस्करों को 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही पांचों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. जिन तस्करों को सजा सुनाया गया है उनमें विक्की कुमार उर्फ बाहुबली, जितेंद्र गिरी, अजीत यादव, मनीष कुमार, ब्रजेश किशोर उर्फ सोनू शामिल है. जबकि एक नाबालिग का मामला जुवनाइल कोर्ट में चल रहा है. मामले में विशेष लोक अभियोजक कुमार वशिष्ठ प्रसाद ने अभियोजन की ओर से बहस की. अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए. मामला वर्ष 2020 का है. बता दें कि उक्त पांचों अभियुक्तों को 10 अगस्त को दोषी करार दिया गया था.
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43 किलो गांजा किया गया था जब्त
2 अक्टूबर 2020 को दो गाड़ियों से ओरमांझी टोल प्लाजा के समीप 43 किलो गांजा जब्त किया गया था. मामले में एक नाबालिग सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. नाबालिग का मामला जुवनाइल कोर्ट में चल रहा है.
