Ranchi: AJC देवाशीष महापात्रा का अदालत ने गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार आरोपी राजकुमार सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सैयद तनवीर ने बहस की. अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किया गया था, लेकिन दोष सिद्ध नहीं कर पाया. मामला वर्ष 2021 का है. सूचना मिली थी कि सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के न्यू मधुकम रोड नंबर-5, देवी मंडप स्थित अपने घर में गांजा प्लास्टिक के पुड़िया और सिगरेट को खाली कर उसके खोल में गांजा भर कर उसकी तस्करी कर रहा है.
छापेमारी कर जब्त किया गांजा
सूचना मिलने पर दारोगा मुकेश कुमार गश्ती दल के साथ वहां छापेमारी कर गांजा जब्त किया था. साथ ही सिगरेट का खोली, काफी मात्रा में प्लास्टिक का पैकेट जब्त किया गया था. इसकी जानकारी कोतवाली की तत्कालीन प्रभारी डीएसपी यशोधरा, थाना प्रभारी ममता कुमारी को जानकारी दी गयी थी. इस संबंध में सुखदेवनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया था. कुछ दिन के बाद आरोपी को जमानत मिल गयी थी.
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