रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ बयानबाजी से जुड़े मामले में राज्य के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को हाईकोर्ट से राहत बरकरार है. हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ कांके थाने में दर्ज मुकदमे को निरस्त करने का आदेश दिया है.

इससे पहले हाईकोर्ट ने बाबूलाल के विरुद्ध दुमका जिले के बरहेट थाना और सिमडेगा जिले में दर्ज प्राथमिकी को भी रद्द कर दिया था. दरअसल, बाबूलाल मरांडी पर एक यूट्यूब चैनल में दिए बयान पर आपत्ति जताते हुए छह अलग-अलग जिलों में बाबूलाल को आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई है.

