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अलकतरा घोटाला: HC ने पूर्व असिस्टेंट इंजीनियर समेत तीन आरोपियों को किया बरी, CBI कोर्ट की सजा रद्द

Ranchi: अलकतरा (बिटुमेन) घोटाला मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व असिस्टेंट इंजीनियर उपेंद्र कुमार सिंह, उमेश पासवान...

Ranchi: अलकतरा (बिटुमेन) घोटाला मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व असिस्टेंट इंजीनियर उपेंद्र कुमार सिंह, उमेश पासवान और राजबली राम को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. न्यायमूर्ति राजेश कुमार की अदालत ने वर्ष 2019 में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द कर दिया.

कब का है मामला 

यह मामला वर्ष 2009 में दर्ज किए गए सीबीआई केस से जुड़ा है. आरोप था कि बिटुमेन (अलकतरा) की खरीद में अनियमितता और फर्जीवाड़ा किया गया था, जिससे सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ. जांच के बाद सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता (IPC) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था. हालांकि, हाई कोर्ट ने अपील पर सुनवाई के बाद सीबीआई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए तीनों आरोपियों को राहत प्रदान कर दी.

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