रांची: राजीव कुमार तिवारी और होमगार्ड के जवान प्रमोद कुमार के विरुद्ध साहिबगंज तालझारी थाना में रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने का मामला अब खत्म हो गया है. यह मुकदमा होम गार्ड के कंपनी कमांडर संजीव कुमार ने दर्ज करवाया था. जिसके बाद राजीव तिवारी और प्रमोद कुमार ने हाईकोर्ट का रुख किया था.
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दोनों आरोपियों की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की सहमति के बाद राजीव तिवारी और प्रमोद कुमार के ऊपर दर्ज मुकदमे को निरस्त कर दिया गया. आपराधिक मुकदमा खत्म होने से राजीव तिवारी और प्रमोद कुमार को बड़ी राहत मिली है.
