NEWS DESK: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस से जुड़े मामलों में राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार, 18 मार्च 2026 को सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि फिलहाल उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा. कोर्ट ने यह निर्णय इस आधार पर लिया कि अभिनेता ने शिकायतकर्ता को पर्याप्त राशि का भुगतान कर दिया है.

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने राजपाल यादव के वकील से उनकी याचिकाओं पर दलीलें सुनने को कहा, जिसमें उन्होंने अपनी सजा चुनौती दी थी. मामला 16 फरवरी को दी गई अंतरिम सजा रोक के समाप्त होने के बाद सूचीबद्ध था.
सुनवाई की शुरुआत में राजपाल यादव के वकील ने कहा कि वे सजा निलंबन के लिए एक नई अर्जी दाखिल कर रहे हैं. इसके जवाब में अदालत ने मौखिक रूप से कहा, “मैं उन्हें जेल नहीं भेज रही हूं. मुख्य याचिका पर सुनवाई होगी… पहले ही पर्याप्त भुगतान किया गया है.”
कोर्ट में राजपाल यादव खुद उपस्थित रहे और उन्हें विकल्प दिया गया कि वे या तो कंसेंट एग्रीमेंट के तहत भुगतान करें या फिर मामले की मेरिट पर बहस करें. वकील ने अदालत से निर्देश लेने के लिए समय मांगा. शिकायतकर्ता की ओर से वकील ने कहा कि सजा रोक हटाने की एप्लीकेशन लंबित है, जिस पर जस्टिस शर्मा ने कहा, “वे भाग नहीं रहे हैं, यहां मौजूद हैं. भुगतान करना है तो करेंगे. मैं इसे एक हफ्ते में निपटा दूंगी.”
अदालत ने अगली सुनवाई 1 अप्रैल 2026 को निर्धारित की और तब तक अंतरिम सजा रोक जारी रखने का आदेश दिया.इससे पहले 2 फरवरी 2026 को कोर्ट ने राजपाल यादव की बार-बार अंडरटेकिंग टूटने पर कड़ी फटकार लगाई थी और उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का निर्देश दिया था.

