
Ranchi: यौन शोषण के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे IAS अदिकारी सैयद रियाज अहमद को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी कवैशिंग याचिका को स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश दिया है.
IIT छात्रा ने लगाया था यौन शोषण का आरोप
सैयद रियाज अहमद पर वर्ष 2022 में IIT की एक छात्रा ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे और इस पुरे मामले को लेकर खूंटी के महिला थाना में कांड संख्या 14/22 दर्ज कराया गया था. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि 1 जुलाई 2022 की रात तत्कालीन एसडीएम सैयद रियाज अहमद ने अपने आवास पर एक पार्टी रखी थी और उस पार्टी में उन्होंने छात्रा के साथ अभद्रता की और यौन शोषण का प्रयास किया.
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केस दर्ज होने के बाद हुई थी गिरफ्तारी
IIT की छात्रा ओर से केस दर्ज कराए जाने के बाद खूंटी पुलिस ने 5 जुलाई 2022 को सैयद रियाज को गिरफ्तार कर लिया था. बाद में हाईकोर्ट से उन्हें बेल मिली यही. बेल मिलने के बाद सैयद रियाज अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे. इस पूरी कानूनी प्रक्रिया के दौरान सैयद रियाज अहमद को सस्पेंड भी रहना पड़ा था. लेकिन इस बीच दोनों पक्षों की आपसी सहमति के बाद हाईकोर्ट ने सैयद रियाज के खिलाफ लगे सभी आरोपों को रद्द करते हुए उनके खिलाफ खूंटी के महिला थाना में दर्ज प्राथमिकी को खत्म करने का आदेश दिया है.
