सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जैप के सफल अभ्यर्थी पहुंचे जैप कार्यालय, नहीं सुनी जा रही उनकी बात, CM से गुहार

Ranchi: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड कांस्टेबल भर्ती-2015 के सफल अभ्यर्थी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के जैप-01 ग्राउंड पहुंचे हैं....

Following the Supreme Court's order, successful JAP candidates arrived at the JAP office; their grievances are going unheard, and they are appealing to the Chief Minister.

Ranchi: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड कांस्टेबल भर्ती-2015 के सफल अभ्यर्थी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के जैप-01 ग्राउंड पहुंचे हैं. उनका कहना है कि सुबह से शाम हो गयी,लेकिन उनकी उपस्थिति नहीं ली गयी. अब उन्हें अगले दिन बुलाया जा रहा है. सैकड़ो सफल अभ्यर्थियों ने सीएम से गुहार लगायी है कि सफल होने के बाद उनकी नियुक्ति में टाल-मटोल किया जा रहा है. उन्हें अगले दिन बुला कर उनकी शारीरिक दक्षता टेस्ट लेने की बात कही जा रही है, जबकि अभ्यर्थियों ने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है.

सुप्रीम कोर्ट का क्या था आदेश

झारखंड कांस्टेबल भर्ती 2015 से जुड़े लंबे समय से लंबित विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 888 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी थी. न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को निर्देश दिया था कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़े 888 अभ्यर्थियों के दावों पर उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध पुनर्विचार किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश 3 जून 2026 को विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) पर सुनवाई के दौरान दिया था. मामला झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर किया गया था, जिसमें अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधी मांग को खारिज कर दिया गया था. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता वात्सल्य विग्या ने सर्वोच्च अदालत के सामने पक्ष रखा.

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