गिरिडीह: करंट से दैनिक भोगी कर्मचारी की मौत मामले में बनी सहमति, परिजनों को 12 लाख मुआवजा और नौकरी का आश्वासन

Giridih: मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मटरुखा पंचायत निवासी और विद्युत विभाग के दैनिक भोगी कर्मचारी सरजू पंडित की करंट लगने से हुई...

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करंट से दैनिक भोगी कर्मचारी की मौत मामले में बनी सहमति

Giridih: मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मटरुखा पंचायत निवासी और विद्युत विभाग के दैनिक भोगी कर्मचारी सरजू पंडित की करंट लगने से हुई मौत के बाद सोमवार को मुआवजे और अन्य मांगों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई.डाड़ीडीह स्थित विद्युत अधीक्षण अभियंता कार्यालय में हुई बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारियों, संबंधित एजेंसी के प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की मौजूदगी में लंबी चर्चा के बाद कई बिंदुओं पर सहमति बनी.

परिजनों को मिलेंगे 12 लाख रुपये

बैठक में तय किया गया कि मृतक के परिजनों को बीमा राशि सहित कुल 12 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसमें 3 लाख रुपये का तत्काल भुगतान किया जाएगा, जबकि शेष राशि का भुगतान छह माह के अंदर पूरा करने पर सहमति बनी.

आश्रित को नौकरी और पत्नी को पेंशन का भरोसा

परिवार को राहत देने के लिए मृतक के एक आश्रित को विद्युत विभाग में नौकरी देने, पत्नी को पेंशन उपलब्ध कराने और सरजू पंडित के सीपीएफ (CPF) खाते में जमा राशि परिवार को देने पर भी सहमति बनी.इसके अलावा बैठक में निर्णय लिया गया कि घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

अधिकारियों ने लिखित रूप से स्वीकार की मांगें

बैठक में विद्युत विभाग के सहायक अभियंता बैकुंठ दास और एन.के. इलेक्ट्रिकल एजेंसी के प्रतिनिधियों ने सभी शर्तों को लिखित रूप से स्वीकार करते हुए इकरारनामा पर हस्ताक्षर किए.अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि मुआवजा भुगतान, अनुकंपा नियुक्ति और अन्य लाभों से जुड़ी प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा.

आंदोलन के बाद मिली राहत

गौरतलब है कि सरजू पंडित की करंट लगने से मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश था. परिजन मुआवजा, नौकरी और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे.सोमवार को हुई बैठक में सहमति बनने के बाद परिजनों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है. वहीं विद्युत विभाग ने सभी वादों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का भरोसा दिया है.

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