माध्यमिक आचार्य नियुक्ति मामले में HC ने नहीं दी राहत, परीक्षा पर रोक से इंकार

Ranchi: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी माध्यमिक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट...

Ranchi: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी माध्यमिक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. गुरुवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने दुबारा परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को जारी किए गए नोटिस और परीक्षा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. इस संबंध में अभ्यर्थी अर्पणा कुमारी एवं अन्य द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा.

JSSC परीक्षा पर रोक नहीं, 2800 अभ्यर्थी होंगे शामिल

वहीं JSSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने बहस की. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस राजेश शंकर की बेंच में सुनवाई हुई. अदालत ने JSSC को इस मामले में जवाब दाखिल करने और प्रार्थियों को जवाब का प्रतिउत्तर देने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब शुक्रवार और शनिवार को JSSC की ओर से परीक्षा आयोजित की जाएगी. जिसमें 2800 से ज्यादा अभ्यर्थियों को शामिल होना है.

ALSO READ: धनबाद में हल्ला बोल की तैयारी में होमगार्ड अभ्यर्थी, रणधीर वर्मा चौक पर देंगे धरना

सम्बंधित ख़बरें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *