Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने PLFI से जुड़े शुभम पोद्दार को जमानत दे दी है. शुभम पोद्दार के खिलाफ खूंटी पुलिस ने 11 मार्च 2026 को खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र में एक व्यवसाई से पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला दर्ज किया गया था. जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था. शुभम पोद्दार पर आरोप है कि उसने व्यवसाई से रंगदारी मांगी और यह धमकी दी की रंगदारी नहीं देने पर उसकी वह पीड़ित की हत्या करवा देगा. हाईकोर्ट ने इस मामले में शुभम को उसे 25-25 हजार रुपए के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर बेल दी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में शुभम पोद्दार की बेल पर सुनवाई हुई. शुभम पोद्दार की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने बहस की. जिस मामले में शुभम को हाईकोर्ट से बेल मिली है वह खूंटी जिले के रनिया थाना से जुड़ा हुआ केस है जिसका कांड संख्या 11/2026 है.



