Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट कॉलेजियम द्वारा नई दिल्ली के एक बाहरी अधिवक्ता को झारखंड हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश के विरोध में 2 जुलाई को आपात आमसभा (Emergency General Body Meeting) बुलाने का निर्णय लिया गया, एसोसिएशन ने जारी नोटिस में कहा है कि यह सिफारिश झारखंड हाईकोर्ट बार के योग्य और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के वैध दावों की अनदेखी करती है. एसोसिएशन का कहना है कि पहले भी आमसभा में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए प्राथमिकता झारखंड हाईकोर्ट बार में लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे योग्य अधिवक्ताओं को दी जानी चाहिए.
आगे की रणनीति पर होगा फैसला
नोटिस में बताया गया है कि एसोसिएशन ने इस मुद्दे को लेकर मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम के अन्य न्यायाधीशों के समक्ष कई बार अपनी चिंता व्यक्त की तथा बैठक का समय भी मांगा, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला. ऐसे में आगे की रणनीति तय करने, आवश्यक होने पर न्यायिक कार्य से विरत रहने (वर्क एब्सटेंशन), आगे का प्रतिवेदन देने तथा अन्य कदमों पर विचार करने के लिए 2 जुलाई सुबह 10:10 बजे झारखंड हाईकोर्ट परिसर में एस्केलेटर के पास आपात आमसभा बुलाई गई है. एसोसिएशन ने सभी अधिवक्ताओं से बड़ी संख्या में बैठक में शामिल होकर झारखंड बार के सम्मान, हित और वैध अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की है.

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