रांची: नगर निगम ने निगम की दुकानों में बैठे दुकानदारों को अंतिम चेतावनी दे दी है. जिनका किराया बकाया है, उन्हें 31 मार्च 2026 तक हर हाल में भुगतान करना होगा, वरना सख्त कार्रवाई तय है. निगम का कहना है कि शहर के विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए राजस्व जुटाना जरूरी है, इसलिए इस बार किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी.
समयसीमा के बाद नहीं चलेगी बहानेबाजी
निगम ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी दुकानदार तय समय के अंदर अपना पूरा बकाया जमा करें. 31 मार्च के बाद किसी भी तरह की बहानेबाजी स्वीकार नहीं की जाएगी.
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नहीं चुकाया किराया तो होगी सख्त कार्रवाई
यदि निर्धारित समय तक भुगतान नहीं हुआ, तो झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत दुकान का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और दुकान खाली भी कराई जाएगी.
रविवार को भी खुला रहेगा काउंटर
दुकानदारों को राहत देते हुए निगम ने 29 मार्च (रविवार) को भी जन सुविधा केंद्र खोलने का निर्णय लिया है. इस दिन होल्डिंग टैक्स, जल कर, ट्रेड लाइसेंस शुल्क और दुकान का बकाया किराया आसानी से जमा किया जा सकेगा.
निगम की अपील
निगम ने सभी दुकानदारों और नागरिकों से अपील की है कि समय रहते बकाया जमा करें, ताकि कार्रवाई से बचा जा सके और रांची शहर के विकास में सभी का सहयोग बना रहे.
