palamu : जिले के हुसैनाबाद अंचल क्षेत्र के सोहया पहाड़ स्थित परित्यक्त (बंद) खनन क्षेत्र में जलभराव वाले गहरे गड्ढे में डूबने से युवक लवकुश कुमार गुप्ता की मौत के मामले में प्रशासन ने बेहद सख्त रुख अपनाया है. हुसैनाबाद अंचल अधिकारी (CO) पंकज कुमार के लिखित प्रतिवेदन पर संबंधित खनन पट्टाधारकों के विरुद्ध हुसैनाबाद थाना में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली गई है. पुलिस द्वारा दर्ज की गई इस प्राथमिकी में मेसर्स स्टोन वर्क्स के पार्टनर सुनील कुमार सिंह तथा लोकेश कुमार सिंह को नामजद अभियुक्त बनाया गया है.

10 एकड़ खनन क्षेत्र बना जानलेवा, लापरवाही पर प्रशासन सख्त
अंचल अधिकारी द्वारा थाना में दिए गए प्रतिवेदन के अनुसार, मौजा दमदमी के खाता संख्या-33, प्लॉट संख्या-177 (अंश) में लगभग 10 एकड़ भूमि पर वर्ष 2015 में 10 वर्षों के लिए खनन पट्टा प्रदान किया गया था. इस पट्टा की अवधि जुलाई 2025 में ही समाप्त हो चुकी है. नियमानुसार पट्टा समाप्त होने के बाद खनन क्षेत्र का पुनर्वास, गड्ढों की भराई, समतलीकरण, सुरक्षा घेराबंदी (बाउंड्री) एवं चेतावनी बोर्ड लगाने जैसे आवश्यक सुरक्षा उपाय करना पूरी तरह से पट्टाधारकों की जिम्मेदारी थी. जांच में यह साफ पाया गया कि इन सुरक्षा प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, जिसके कारण खदान का यह गहरा गड्ढा बारिश के पानी से भर गया और आम लोगों के लिए जानलेवा खतरा बना रहा. इसी जलभराव वाले गड्ढे में पतराखुर्द निवासी 24 वर्षीय लवकुश कुमार गुप्ता की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई थी. अंचल अधिकारी ने इसे खनन पट्टाधारकों की घोर लापरवाही एवं वैधानिक दायित्वों का सीधा उल्लंघन बताया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
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