Hazaribagh: नगर आयुक्त ओम प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में सभी वार्ड पार्षदों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई. इस बैठक में मुख्य रूप से इसके नियमों, चुनौतियों एवं आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की गई.
कूड़े के पृथक्करण के बारे में निर्देश जारी
बैठक में नियमों के तहत सर्वप्रथम कूड़े के पृथक्करण के बारे में निम्नलिखित निर्देश दिए गए:

हरा डस्टबिन: गीला कचरा (रसोई का कचरा, फल-सब्जियों के छिलके आदि) नीला डस्टबिन: सूखा कचरा (प्लास्टिक, कागज, गत्ता, कांच आदि) लाल डस्टबिन: सैनिटरी अपशिष्ट (डायपर, सैनिटरी पैड आदि) काला डस्टबिन: विशेष देखभाल कचरा (घरेलू खतरनाक अपशिष्ट).
समन्वय बनाकर फील्ड की मॉनिटरिंग करने का निर्देश
इस कार्ययोजना को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सेनेटरी सुपरवाइजर और सिटी मैनेजर, संबंधित वार्ड पार्षदों के साथ निरंतर समन्वय बनाकर फील्ड की मॉनिटरिंग करेंगे. बैठक में बताया गया कि चूंकि यह नियम सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में तैयार किया गया है, इसलिए इसके नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा. इसके लिए क्षेत्र में ‘मोबाइल पोस्ट’ (विशेष निगरानी दस्ते) की व्यवस्था की जा रही है. शहर में कहीं भी अनावश्यक रूप से गंदगी फैलाने या कचरा अलग न करने वालों के विरुद्ध अब सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना वसूला जाएगा.
