रांची में नगर निगम ने दिया हरमू की 1.34 एकड़ जमीन खाली करने का नोटिस, अपर बाजार में ट्रेड लाइसेंस रद्द, अशोक आश्रम-पुराना विधानसभा से अतिक्रमण हटाया

Ranchi: रांची नगर निगम ने आज शहरभर में अतिक्रमण और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया. हरमू रोड पर निगम...

Ranchi Municipal Corporation issues notice to vacate 1.34 acres of Harmu land, cancels trade license in Upper Bazaar, and removes encroachments from Ashok Ashram and Old Vidhan Sabha area

Ranchi: रांची नगर निगम ने आज शहरभर में अतिक्रमण और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया. हरमू रोड पर निगम की 1.34 एकड़ जमीन को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. वहीं, अपर बाजार में बिना स्वीकृत भवन प्लान और पर्याप्त पार्किंग के कारोबार चला रहे प्रतिष्ठानों के ट्रेड लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं. इसके अलावा अशोक आश्रम और पुराना विधानसभा क्षेत्र में अवैध निर्माण हटाकर सरकारी जमीन और सार्वजनिक मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराया गया. नगर निगम ने हरमू रोड स्थित शनि मंदिर के पीछे और श्री राम जानकी मंदिर के आसपास स्थित अपनी करीब 1.34 एकड़ भूमि पर कार्रवाई शुरू की. इस जमीन पर अनधिकृत रूप से रह रहे और व्यवसाय चला रहे करीब 15 दुकानों और भवनों पर नोटिस चस्पा किया गया है. सभी को तीन दिनों के भीतर दुकान, प्रतिष्ठान और आवास खाली करने का निर्देश दिया गया है. समय सीमा पूरी होने के बाद निगम बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाएगा. निगम का कहना है कि इस जमीन का उपयोग शहर के विकास और जनहित की योजनाओं के लिए किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: गुमला में चोरी करने घुसे तीन युवक भीड़ के हत्थे चढ़े, रस्सी से बांधकर एक घंटे तक पीटा, पुलिस ने बचायी जान

Ranchi Municipal Corporation issues notice to vacate 1.34 acres of Harmu land, cancels trade license in Upper Bazaar, and removes encroachments from Ashok Ashram and Old Vidhan Sabha area

स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने की अपील

उधर, शहर के सबसे व्यस्त कारोबारी इलाके अपर बाजार में भी नगर निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. बिना स्वीकृत भवन प्लान, पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था और नियमों के विपरीत ट्रेड लाइसेंस के आधार पर कारोबार करने वाले प्रतिष्ठानों के ट्रेड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जा रहे हैं. संबंधित व्यवसायियों को तीन दिनों के भीतर कारोबार बंद करने का नोटिस दिया गया है. इसके बाद भी दुकानें खुली मिलने पर प्रतिष्ठानों को सील करने सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसी अभियान के तहत अरगोड़ा स्थित अशोक आश्रम के पास सार्वजनिक सड़क पर बनाई गई अवैध बाउंड्री वॉल और अन्य अतिक्रमण को हटाया गया. वहीं पुराना विधानसभा क्षेत्र के पास सरकारी जमीन पर बनी पांच अवैध अस्थायी संरचनाओं को भी ध्वस्त कर दिया गया. नगर निगम ने साफ किया है कि सार्वजनिक जमीन, सड़कों और सरकारी संपत्तियों पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. शहर को जाम मुक्त, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा. निगम ने लोगों से निर्धारित समय के भीतर स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है.

यह भी पढ़ें: रामकृपाल कंस्ट्रक्शन पर आयकर विभाग की जांच जारी अघोषित आय उजागर, भारी वित्तीय गड़बड़ी का खुलासा

Ranchi Municipal Corporation issues notice to vacate 1.34 acres of Harmu land, cancels trade license in Upper Bazaar, and removes encroachments from Ashok Ashram and Old Vidhan Sabha area

सम्बंधित ख़बरें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *