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रांची: PLFI उग्रवादी नीलांबर गोप को नहीं मिली बेल

Ranchi: NIA के विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के उग्रवादी नीलांबर गोप उर्फ देलगा की जमानत...

Civil Court
सिविल कोर्ट

Ranchi: NIA के विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के उग्रवादी नीलांबर गोप उर्फ देलगा की जमानत याचिका खारिज कर दी. आरोपी जून 2024 से न्यायिक हिरासत में है. उसके खिलाफ NIA की विशेष कांड संख्या 04/2023 में मुकदमा चल रहा है. अदालत ने कहा कि केस डायरी, आरोप पत्र, गवाहों के बयान, बैंक खातों के दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों से प्रथमदृष्टया आरोपी की संलिप्तता साबित होती है. NIA के अनुसार नीलांबर गोप पीएलएफआई का सक्रिय सदस्य था और संगठन प्रमुख दिनेश गोप के संपर्क में रहकर लेवी की राशि जुटाने, उसे विभिन्न खातों में स्थानांतरित करने तथा ठेकेदारों और कारोबारियों की जानकारी संगठन तक पहुंचाने का काम करता था. जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि आरोपी के खिलाफ रंगदारी, आपराधिक धमकी, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक अधिनियम से जुड़े कई मामले दर्ज हैं. मामले में अब तक छह गवाहों की गवाही हो चुकी है जबकि कुल 234 गवाहों को अभियोजन पक्ष ने सूचीबद्ध किया है.

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