झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर ऊर्जा विकास निगम के 5 अधिकारियों को राहत, 2015 के प्रभाव से मिली प्रोन्नति

Ranchi: झारखंड उच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण आदेश के अनुपालन में झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने पांच अधिकारियों की प्रोन्नति से...

JHARKHAND HIGHCOURT

Ranchi: झारखंड उच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण आदेश के अनुपालन में झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने पांच अधिकारियों की प्रोन्नति से जुड़ी तिथि में संशोधन कर दिया है. अदालत के फैसले के बाद इन सभी अधिकारियों को उनके कनीय अधिकारियों की तिथि यानी 03 जुलाई 2015 से प्रभावी प्रोन्नति का लाभ प्रदान किया गया है. इस संबंध में ऊर्जा विकास निगम ने आदेश जारी कर दिया है.

प्रोन्नति पाने वाले प्रमुख अधिकारी

• प्रमोद कुमार गुप्ता (मूल कोटि क्रमांक-334): इन्हें अब 03.07.2015 के प्रभाव से प्रोन्नति दी गई है.
• गौरव कुमार (मूल कोटि क्रमांक-348): इनकी प्रोन्नति की प्रभावी तिथि संशोधित कर 03.07.2015 कर दी गई है.
• अजित निर्मल तिर्कीः अजित निर्मल तिर्की को भी 03.07.2015 से प्रोन्नति का लाभ मिला है, जो 25.10.2019 तक काल्पनिक रहेगा.
• ब्रजेश कुमार बिरुआः इन्हें भी कनीय की तिथि यानी 03.07.2015 से संशोधित प्रोन्नति का लाभ दिया गया है.
• सत्य नारायण पातर: इनकी प्रोन्नति की तिथि में भी संशोधन करते हुए 03.07.2015 का प्रभाव्य लाभ सुनिश्चित किया गया है.

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