Ranchi: जेटेट अभ्यर्थियों के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. विभिन्न अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश दीपक रोशन की खंडपीठ ने झारखंड राज्य कर्मचारी आयोग (JSSC) को यह निर्देश दिया है कि कोर्ट का रुख कर रहे लगभग 15 अभ्यर्थियों के लिए सहायक आचार्य नियुक्ति में सीट रिजर्व रखें. दरअसल, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने विभिन्न अभ्यर्थियों की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट के प्रदीप कुमार बनाम सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देते हुए रद्द कर दिया था. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का कहना था कि विभिन्न कैटेगरी में नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को सामान्य कोटे में नियुक्ति नहीं दी जा सकती. प्रार्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट का रूख किया. प्रार्थियों का पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अधिवक्ता तेजस्विता, अधिवक्ता चंचल जैन ने अदालत को छाया कुमारी वर्सेस महाराष्ट्र सरकार के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि प्रदीप कुमार बनाम सर्वोच्च न्यायालय के समरूप आदेश झारखंड में लागू नहीं किया जा सकता. क्योंकि झारखंड में कोई नियम नहीं है. अदालत ने प्रार्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को आदेश दिया कि अभ्यर्थियों के लिए सीट रिजर्व रखें.
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