रांची : राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स को लेकर दाखिल जनहित याचिका एवं कोर्ट के स्वत संज्ञान मामले में पर झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम एस सोनक की बेंच ने आज बुधवार को सुनवाई की, पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने ACB को यह निर्देश दिया था कि अतिक्रमण के बावजूद नक्शा पास किए जाने एवं रसीद काटने वाले अधिकारियों पर केस दर्ज किया जाए ऐसे में रांची नगर निगम के द्वारा एक आईए (IA) दाखिल कर उसे पर आपत्ति दर्ज की गई थी, उस आपत्ति को लेकर महाधिवक्ता राजीव रंजन खुद अदालत के समक्ष हाजिर होकर इसका विरोध किया और कहा कि बिना सुने अदालत ऐसा नहीं कर सकती हालांकि अदालत ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया और आईए (IA) को डिस्पोज करते हुए कहां की अब जो भी कहना है वह एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) के सामने जाकर कहे, वही रिम्स के विकास एवं जीवन रक्षक मशीन खरीद को लेकर समय समाप्त हो जाने के कारण राज्य सरकार एवं रिम्स को समय बढ़कर अप्रैल तक का समय दिया गया.

Read Also: Jharkhand: जब आमने-सामने आए जिले के दो बॉस प्रशासनिक गलियारों में मचा हड़कंप

