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जेल में बंद निलंबित IAS विनय चौबे को बेल के लिए करना होगा और इंतजार , SC में अब 29 को सुनवाई

Ranchi / Delhi : भ्र्ष्टाचार और आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे जेल में बंद...

Ranchi / Delhi : भ्र्ष्टाचार और आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे जेल में बंद निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को अपनी जमानत के लिए अभी और इंतज़ार करना होगा. शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई के लिए 29 मई की तारीख मुकर्रर की है. पिछले लगभग एक वर्ष से जेल में बंद निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे ने अपनी बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

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शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अरविन्द कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी वारले की बेंच में उनकी याचिका पर सुनवाई हुई. इससे पहले 28 अप्रेल को झाररखण्ड हाईकोर्ट ने विनय चौबे को जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिस मामले में विनय चौबे ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है वह हजारीबाग जिले में हुआ लैंड स्कैम का मामला है. ACB ने इस संबध में कांड संख्या 11/2025 दर्ज की है. इस केस में विनय चौबे के करीबी विनय सिंह उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह समेत कई लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है.

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