Ranchi/Delhi: रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सुशांत सिंह के पिता अशोक सिंह की हत्याकांड के आरोपी तबरेज अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है. तबरेज को झारखंड हाईकोर्ट ने बेल देने से इंकार कर दिया था जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच में तबरेज की बेल पर सुनवाई हुई.

कई शर्तों के साथ मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने तबरेज को कई शर्तों के साथ बेल दी है. सुप्रीम कोर्ट ने तबरेज की जामनत के लिए यह शर्त रखी है कि वह ट्रायल के दौरान गवाहों और केस से जुड़े तथ्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और अपना पासपोर्ट सरेंडर करेगा. अशोक सिंह की हत्या वर्ष 2024 में 13 अक्टूबर को चान्हो थाना क्षेत्र के मसमानो गांव में कर दी गई थी. 62 वर्षीय अशोक सिंह घटना के दिन अपने घर के पास अपनी भैंस को बांध रहे थे. उसी समय कई लोग आये और अशोक सिंह की चाकू गोदकर हत्या कर दी. घटना को अंजाम देने के बाद सभी फरार हो गये. पुलिस ने इस केस में तबरेज, अंसारी, शफीक अंसारी और कयूम अंसारी समेत आबिद अंसारी को आरोपी बनाया गया है. इस घटना के संबंध में चान्हो थाना में कांड संख्या 131/2024 दर्ज करवाई गई है.
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