Ranchi: युवती से छेड़खानी के मामले में सुलह कराने गए युवक महेश सुरीन की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी अतुल मुंडा को दोषी करार दिया है. मामले में सजा के बिंदु पर 30 जून को सुनवाई होगी. मामले की सुनवाई एजेसी ओंकार नाथ चौधरी की अदालत में हुई. यह मामला वर्ष 2022 में लालपुर थाना क्षेत्र में हुई घटना से जुड़ा है. मामले में मृतक के बड़े भाई राजेश सुरीन ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
क्या है मामला?
प्राथमिकी के अनुसार, 14 फरवरी 2022 को सर्कुलर रोड स्थित नगड़ा टोली सरकारी स्कूल के पास एक युवती से छेड़छाड़ के आरोप में अंकित मुंडा के साथ मारपीट हुई थी. इसके अगले दिन 15 फरवरी को अंकित मुंडा, नवीन मुंडा और महेश सुरीन मामले में बातचीत और सुलह के लिए नगड़ा टोली स्थित अतुल मुंडा के घर पहुंचे थे.

बताया गया कि अतुल मुंडा घर की दूसरी मंजिल पर था. महेश सुरीन उसे बुलाने के लिए ऊपर गया और वापस सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था. इसी दौरान अतुल मुंडा ने कथित तौर पर पीछे से हथौड़े से उसके सिर पर वार कर दिया. हमले में महेश गंभीर रूप से घायल हो गया.
30 जून को सुनाया जाएगा फैसला
घायल अवस्था में उसे रिम्स में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद मृतक के भाई राजेश सुरीन के बयान पर लालपुर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी अतुल मुंडा को गिरफ्तार कर लिया था. अब अदालत ने सुनवाई के बाद उसे दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 30 जून को फैसला सुनाया जाएगा.
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