Ranchi: शहर में सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ रांची नगर निगम ने शुक्रवार को बड़ा अभियान चलाया. निगम की टीम ने कई इलाकों से अवैध कब्जे हटाए. इस दौरान दो जर्जर भवनों को भी हटाया गया. नियम तोड़ने वाले दुकानदारों और प्रतिष्ठानों पर कुल 1 लाख 14 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.

दो प्रमुख सड़कों से हटाया अतिक्रमण
नगर निगम की टीम ने कचहरी चौक से रातू रोड चौक और परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक से शहीद चौक तक अभियान चलाया. सड़क और फुटपाथ पर लगी अवैध दुकानों और कब्जों को हटाया गया. इस दौरान दो ठेला, टेबल, अवैध विज्ञापन सामग्री और अन्य सामान भी जब्त किए गए. निगम ने संबंधित लोगों को दोबारा सड़क या फुटपाथ पर कब्जा नहीं करने की चेतावनी दी.

सदर अस्पताल के पास 2 जर्जर भवन हटे
परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक के पास सदर अस्पताल की बाउंड्री से सटे दो जर्जर भवनों को भी हटाया गया. निगम के अनुसार इससे सार्वजनिक जगह और पार्किंग के लिए अतिरिक्त स्थान मिलेगा. साथ ही पैदल चलने वाले लोगों को भी आने-जाने में सुविधा होगी.

इन प्रतिष्ठानों पर लगा जुर्माना
नियमों का उल्लंघन करने पर मैपल प्लाजा, अशोक नगर मार्ग और सैनिक मार्केट इलाके में कुल 1.14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.
मैपल प्लाजा में दुकान के पास डस्टबिन नहीं रखने पर 2,000
सड़क पर कचरा फेंकने पर मैपल प्लाजा पर 5,000
ACS Burger Shop पर डस्टबिन नहीं रखने पर 2,000
गिफ्ट डीड की जमीन पर जनरेटर रखने पर 5,000
RU Motors पर अवैध विज्ञापन के लिए 25,000
Pro Custom Car पर अवैध होर्डिंग के लिए 25,000
Prime Motor पर अवैध विज्ञापन के लिए 25,000
360 Car Bazar पर अवैध विज्ञापन के लिए 25,000
बिना लाइसेंस विज्ञापन लगाया तो कार्रवाई
नगर निगम ने कहा है कि दुकान या प्रतिष्ठान के बाहर विज्ञापन या होर्डिंग लगाने के लिए अनुमति लेना जरूरी है. इसके लिए निगम के विज्ञापन पोर्टल पर आवेदन कर लाइसेंस लेना होगा. बिना अनुमति विज्ञापन लगाने वालों पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम ने लोगों और दुकानदारों से अपील की है कि सड़क और फुटपाथ पर कब्जा न करें, कचरा सड़क पर नहीं फेंकें और विज्ञापन से जुड़े नियमों का पालन करें. निगम का कहना है कि इससे शहर में साफ-सफाई के साथ यातायात और पैदल आवागमन भी बेहतर रहेगा.
AlsoRead:झारखंड में 63.24 लाख वोटरों की होगी जांच, 24 अगस्त से शुरू होगी सुनवाई

