रांची: राजधानी रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से गैस सिलेंडर भंडारण और व्यापार के मामले का बड़ा खुलासा हुआ है. सीओ हेहल घनश्याम कुमार राम के लिखित आवेदन के आधार पर सुखदेवनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. इस मामले में दो आरोपियों अनिल कुमार जायसवाल और उनके पुत्र उत्कर्ष कुमार जायसवाल, दोनों निवासी अल्कापुरी, रातू रोड को नामजद किया गया है. दोनों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223(b), 317(5) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया गया है.

व्हाट्सऐप लोकेशन से खुला मामला
सीओ घनश्याम कुमार राम ने अपने आवेदन में बताया कि 19 मार्च की सुबह उन्हें अनुमंडल पदाधिकारी (सदर) द्वारा व्हाट्सऐप के माध्यम से एक लोकेशन भेजी गई और तत्काल वहां पहुंचने का निर्देश दिया गया. निर्देश के अनुसार जब वे अल्कापुरी स्थित जायसवाल टेलीकॉम पहुंचे, तो वहां पहले से ही अनुमंडल पदाधिकारी सदर सशांत कुमार, जिला सलाहकार (तंबाकू नियंत्रण इकाई) और एएसआई विनोद कुमार सोनी मौजूद थे. स्थल पर जांच के दौरान बड़ी संख्या में घरेलू गैस सिलेंडर पाए गए.
इनमें विभिन्न कंपनियों के सिलेंडर शामिल थे
- एचपी के 5 सिलेंडर
- इंडेन के 5 सिलेंडर
- भारत गैस के 2 सिलेंडर
- 5.5 किलो का इंडेन सिलेंडर
- 1 किलो के 2 जंग लगे सिलेंडर
- 7.5 किलो के 2 सिलेंडर (लाल और काले रंग)
- 3 किलो के 2 सिलेंडर (नीले और लाल रंग)
- रेगुलेटर और पाइप सहित उपकरण
कागजात नहीं दिखा सके आरोपी
जब मौके पर मौजूद अनिल कुमार जायसवाल और उत्कर्ष कुमार जायसवाल से सिलेंडरों के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे गए, तो वे कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके.पूछताछ के दौरान भी वे संतोषजनक जवाब देने में असफल रहे. प्रशासन के अनुसार, बिना अनुमति गैस सिलेंडरों का भंडारण और व्यापार पूरी तरह गैरकानूनी है, इसके बावजूद आरोपियों द्वारा इस तरह की गतिविधि की जा रही थी.मौके पर सभी सिलेंडरों को विधिवत जब्ती सूची बनाकर जब्त कर लिया गया है.
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