Ranchi: NIA के विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने नक्सली कुंवर गंझूकी जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी. उसे बेल नहीं मिली. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि उस पर लेवी वसूली के रुपये मिलने के अलावा और किसी प्रकार विध्यंवसक कार्रवाई, आतंकवादी गतिविधि में संलिप्तता नहीं पायी गयी है. जबकि अभियोजन की ओर लोक अभियोजक ने कहा कि जमानत पर निकलने के बाद फिर से नक्सली गतिविधि में शामिल हो जायेगा.

पांच लाख रुपये के साथ हुई थी गिरफ्तारी
मामला लातेहार के चंदवा थाना कांड संख्या-04/2020 से जुड़ा हुआ है. 05 जनवरी 2020 को चंदवा थाना प्रभारी को विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली कि तीन व्यक्ति एक ठेकेदार से लेवी एकत्र करने के बाद चंदवा के बुधबाजार में एक बाइक पर आये और माओवादी रवींद्र गंझू को लेवी की राशि देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी शिव मंदिर, बुधबाजार के पास पहुंचे तो देखा कि तीन व्यक्ति एक बाइक पर सवार होकर स्टेडियम की ओर जा रहे हैं, पुलिस को देखते ही तीनों ने भागने की कोशिश की. पुलिस ने पीछा कर तीनों को पकड़ लिया. पूछताछ में तीनों अपनाा नाम कुंवर गंझू, राजेश कुमार गंझू तथा बैजनाथ गंझू बताया, उन्होंने बताया कि वे लोग माओवादी संगठन से संबंध रखते हैं. उनके पास 05 लाख नगद, एक जोड़ी नये कपड़े, माओवादी रवींद्र गंझू द्वारा सोनू सिंह के नाम से लिखा गया एक पत्र और अन्य दस्तावेज बरामद हुए. उन्होंने पुलिस को बताया था कि वे रवींद्र गंझू ने बीरजंघा जंगल में मिलने के लिए बुलाया था और ठेकेदार सोनू सिंह से पांच लाख लेने को कहा था, वही राशि सोनू सिंह से लेकर वे लोग रवींद्र गंझू को पहुंचाने जा रहे थे, उसी दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया.
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