सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद यादव समेत चारा घोटाले के 54 मामलों की तेज होगी सुनवाई, प्रक्रिया शुरू

Ranchi: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट को आदेश दिया है कि चारा घोटाला से जुड़े बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद सहित...

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Ranchi: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट को आदेश दिया है कि चारा घोटाला से जुड़े बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद सहित 54 मामलों की तेजी से सुनवाई शुरू की जाये. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश बाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय द्ववेदी की अदालत ने सुनवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है. सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता और CBI ने पक्ष रखते हुए कहा कि, इसके लिए पेपर बुक तैयार करना आवश्यक है, इस पर अदालत ने कहा कि निचली अदालत का रिकॉर्ड काफी बड़ा है, ऐसे में सभी पक्षों को कॉपी उपलब्ध कराना संभव नहीं है.

किसी अपीलकर्ता की मृत्यु हुई है तो जानकारी अदालत को दें

अदालत ने कहा कि है कि किसी अपीलकर्ता की मृत्यु के कारण अपील समाप्त हो गयी है तो उसकी जानकारी अदालत को दें, CBI की ओर से एएसजीआइ प्रशांत पल्लव तथा विशेष लोक अभियोजक दीपक कुमार भारती ने पक्ष रखा. अपीलकर्ताओं में लालू प्रसाद, डॉक्टर गया प्रसाद त्रिपाठी, डॉक्टर गौरी शंकर प्रसाद, डॉ केएम प्रसाद, संजय सिन्हा, महिंदर सिंह बेदी, सुनील गांधी, डॉक्टर गौरी शंकर प्रसाद, डॉक्टर बृज नारायण शर्मा, अजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार मल्लिक, सत्येंद्र कुमार मेहरा, रवींद्र कुमार मेहरा, रवि कुमार सिन्हा, राजन मेहता, विद्यासागर निषाद , सुशील कुमार आदि शामिल हैं.

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