रांची: राज्य में 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है. इस दिन राज्य के सभी नगरपालिका क्षेत्र की सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. कार्मिक विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है. जारी आदेश में कहा है कि कभी-कभी ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि कोई व्यक्ति सामान्य डौर पर नगर निकाय क्षेत्र में निवास करता हो और उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता भी हो, परन्तु वह नगर निकाय क्षेत्र के बाहर के औद्योगिक इकाई, प्रतिष्ठान या दुकान में कार्यरत हो या अपनी सेवाएं दे रहा हो, तो उसे भी मतदान के दिन नियोक्ता द्वारा सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा.
इसके अतिरिक्त वैसे कामगार जो कैजुएल वर्कर के रूप में निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के संस्थान, प्रतिष्ठान आदि में कार्यरत हैं, एवं यदि वे उक्त निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता है, तो उन्हें भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 बी (1) सहपठित झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 590 (3) (क) के तहत सवैतनिक अवकाश की मंजूरी दी जाएगी. Daily Wage/Casual Workers को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा.

