Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने वाले ट्यूशन शिक्षक अमरेंद्र कुमार राय उर्फ अमरेंद्र कुमार सिंह को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने अमरेंद्र कुमार पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने 18 मार्च को अमरेंद्र को दोषी करार दिया था. सोमवार को उसकी सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई. सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान आरोपी को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया. अमरेंद्र को 28 जनवरी 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, तब से वह न्यायिक हिरासत में है.

आरोपी अमरेंद्र को 28 जनवरी 2025 को किया गया था गिरफ्तार
ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल पांच गवाहों को प्रस्तुत किया गया जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया. प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता सातवीं कक्षा की छात्रा है. ट्यूशन पढ़ने के लिए वो अमरेंद्र के घर जाया करती थी. 27 जनवरी की रात आरोपी ने अन्य विद्यार्थियों को भेजकर उसे गणित पढ़ाने के नाम पर रोक लिया. इसके बाद आरोपी ने उसके साथ अश्लील हरकत की और गलत नीयत से अपनी ओर खींच लिया तथा कमरे की लाइट बुझा दी.

