रांची: हाई कोर्ट में मंगलवार को पुल गिरने की जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताई और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है, कि यदि अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल नहीं किया गया, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा.

जवाब दाखिल नहीं करने के कारण कोर्ट ने जताई नाराजगी
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. लेकिन कई तिथि के बाद भी सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा रहा है, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है.

