रांची: पाकिस्तान में अपनी पहचान बदल कर बैठे गैंगस्टर प्रिंस खान के साले नियाज अली को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उसे लालपुर थाना में एक व्यापारी से रंगदारी मांगने और कांके थाना क्षेत्र में एक व्यवसाई से रंगदारी मांगने के मामले में जमानत दे दी है.
नियाज अली की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की कोर्ट में सुनवाई हुई. आरोपी की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल और सोनाली भट्टाचार्य ने बहस की. कोर्ट ने नियाज को दस दस हजार रुपये के निजी मुचलके भरने की शर्त पर जमानत दी है. नियाज को रांची पुलिस के सितंबर महीने में गिरफ्तार किया था.
