रांची: झारखंड में 23 फरवरी को 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों को लेकर मतदान होने वाले हैं. ऐसे में झारखंड हाईकोर्ट ने 23 फरवरी को अवकाश घोषित किया है. इसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट के महानिबंधक कि ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है.

दुकानों/प्रतिष्ठानों को बंद रखने आदेश
आपको बताते दें, कि रांची, धनबाद, जमशेदपुर, गिरिडीह समेत कई प्रमुख शहरों में नगर निगम को लेकर मेयर से लेकर पार्षदों के चुनाव को लेकर मतदान होने हैं. ऐसे में सभी अपने महत्वपूर्ण मत का प्रयोग कर सके और खासकर इसमें वकीलों की सहभागिता सुनिश्चित हो इसके मद्देनजर यह फैसला लिया गया है. इसके पूर्व राज्य सरकार ने भी मतदान के दिन (23 फरवरी) सभी दुकानों/प्रतिष्ठानों को बंद रखने आदेश जारी किया है.
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