Ranchi : एनआईए की विशेष अदालत ने चर्चित नक्सली साजिश और पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्या मामले में आरोपी राम मोहन सिंह मुंडा उर्फ मोचू की जमानत याचिका खारिज कर दी. यह मामला बुंडू थाना कांड संख्या 65/2008 से जुड़ा है. जिसमें 9 जुलाई 2008 को तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा की नक्सलियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. बाद में जांच एनआईए को सौंप दी गई. आरोपी को 8 जुलाई 2016 को गिरफ्तार किया गया था. तब से वह न्यायिक हिरासत में है. एनआईए ने उसे 23 नवंबर 2017 को एप्रूवर (गवाह) बनाया है. जमानत याचिका में बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी अब गवाह बन चुका है. उसका बयान पूरा हो चुका है और ट्रायल लंबा चल रहा है. वहीं एनआईए ने कहा कि कानून के अनुसार एप्रूवर को ट्रायल खत्म होने तक हिरासत में रखना अनिवार्य है.
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