NEWS DESK: भारत में ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर घर में कितना सोना रखना कानूनी तौर पर सही है. अक्सर यह माना जाता है कि सोने की कोई तय सीमा होती है, जिसके ऊपर रखने पर परेशानी हो सकती है. लेकिन हकीकत यह है कि कानून में सोना रखने की कोई फिक्स लिमिट तय नहीं की गई है.
सोना रखने की क्या है सच्चाई
इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, आप अपने घर में जितना चाहें सोना रख सकते हैं. इस पर कोई सीमा तय नहीं है. लेकिन जरूरी यह है कि आपके पास उस सोने का सही सोर्स होना चाहिए. यानी आप यह बता सकें कि सोना आपने खरीदा है, गिफ्ट में मिला है या विरासत में मिला है.
कब पड़ती है इनकम टैक्स की नजर
आमतौर पर यह मामला तब सामने आता है जब इनकम टैक्स विभाग छापेमारी या जांच करता है. ऐसे मामलों में CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने कुछ गाइडलाइन तय की हैं, जिनके अनुसार एक तय मात्रा तक सोना जब्त नहीं किया जाता.
विवाहित महिला: 500 ग्राम तक
अविवाहित महिला: 250 ग्राम तक
पुरुष: 100 ग्राम तक
इस सीमा तक का सोना आमतौर पर जब्त नहीं किया जाता, भले ही उसका सोर्स तुरंत न बताया जा सके.
ज्यादा सोना होने पर क्या होगा
अगर आपके पास इससे ज्यादा सोना है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन आपको उसका सही सोर्स बताना होगा. जैसे कि वह सोना आपको विरासत में मिला हो, शादी या किसी मौके पर गिफ्ट मिला हो या आपने अपनी कमाई से खरीदा हो. अगर आप यह साबित नहीं कर पाते, तो उसे अघोषित संपत्ति माना जा सकता है और उस पर टैक्स लग सकता है.
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कब देनी होती है जानकारी
अगर आपकी सालाना आय 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है, तो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में सोने समेत अपनी संपत्ति की जानकारी देनी होती है.
घर में सोना रखना पूरी तरह से कानूनी है और इसकी कोई तय सीमा नहीं है. बस यह जरूरी है कि आपके पास उसके खरीदने या मिलने का सही रिकॉर्ड मौजूद हो, ताकि जरूरत पड़ने पर आप उसे दिखा सकें.
