Ranchi/Delhi: रांची के एयरपोर्ट थाना में ED के दो अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच CBI से कराने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने CBI जांच पर रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है. यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एम.एम. सुंदरेश्वर और जस्टिस एन. कोटीश्वर सिंह की बेंच में हुई. राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने पक्ष रखा.
हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI जांच का निर्देश
दरअसल, पिछले महीने ED अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने रांची पुलिस द्वारा दर्ज FIR की जांच CBI से कराने का आदेश दिया था. ED अधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी संतोष कुमार ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी.इसके बाद रांची पुलिस ने ED कार्यालय में छापेमारी की थी. पुलिस की इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी.
CBI ने शुरू की जांच, मामला पहुंचा शीर्ष अदालत
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI ने रांची के एयरपोर्ट थाना में दर्ज कांड को टेकओवर करते हुए जांच शुरू कर दी है. CBI की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में RC-03(S)/2026/SC-III/ND के तहत केस दर्ज किया है.अब राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसी के बीच यह कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है, जिस पर आगे की सुनवाई अहम मानी जा रही है.
