Breaking News: शराब घोटाले में नवीन केडिया को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत

Ranchi: शराब घोटाले के आरोपी नवीन केडिया को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनुभा...

Ranchi: शराब घोटाले के आरोपी नवीन केडिया को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने उन्हें राहत प्रदान की. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता जेनिया धार ने पैरवी की.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, नवीन केडिया पर पूर्व की उत्पाद नीति के दौरान झारखंड में निम्न गुणवत्ता वाली देसी शराब की आपूर्ति का आरोप है. नवीन केडिया को 7 जनवरी 2026 को गोवा से गिरफ्तार किया गया था और 9 जनवरी 2026 को गोवा की अदालत ने उन्हें चार दिन की अंतरिम जमानत दी थी.

अंतरिम जमानत की शर्तों में यह स्पष्ट था कि नवीन केडिया को 12 जनवरी 2026 तक एसीबी रांची के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा, जिसके बाद उसे पुलिस हिरासत में लिया जाना था.

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आत्मसमर्पण नहीं करने पर बढ़ी थी मुश्किलें

आरोपी ने न तो एसीबी के समक्ष आत्मसमर्पण किया और न ही झारखंड की अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित होकर जमानत याचिका दायर की. इसके बजाय, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2025 के तहत अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि पहली पेशी के लिए भौतिक उपस्थिति अनिवार्य है. हालांकि बाद में 12 मार्च 2026 को रांची से उन्हें गिरफ्तार किया गया.

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