Kolkata: पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी कार्यालयों से महत्वपूर्ण फाइलों और दस्तावेजों की सुरक्षा को लेकर एक सख्त और नया आदेश जारी किया है. मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी किए गए इस आदेश के तहत अब किसी भी महत्वपूर्ण कागजात या फाइल को कार्यालय परिसर से बाहर ले जाने, उसे नुकसान पहुंचाने या उसकी अनाधिकृत कॉपी बनाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. आदेश के अनुसार, सभी विभागीय सचिवों और कार्यालय प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है, कि कोई भी महत्वपूर्ण फाइल या कागजात कार्यालय से हटाया न जाए और न ही उसे किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाए.
डिजिटल कॉपी पर रोक
बिना अनुमति के किसी भी सरकारी दस्तावेज की स्कैनिंग या फोटोकॉपी करने पर भी सख्त मनाही है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी फाइलों और संचा का उचित लेखा-जोखा रखा जाना चाहिए. यदि इस नियम का उल्लंघन होता है, तो संबंधित विभाग के प्रमुख और विभागीय सचिव व्यक्तिगत रूप से इसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे. आदेश में साफ कहा गया है कि नियमों की अनदेखी करने पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई होगी.
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