एमएसएमई और नए उद्यमियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जियाडा ने जारी की औद्योगिक भूखंडों की सूची

Ranchi : झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (जियाडा) के आदित्यपुर प्रक्षेत्र ने सरायकेला-खरसावां जिले के सातवें चरण में रिक्त औद्योगिक भूखंडों के...

Ranchi : झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (जियाडा) के आदित्यपुर प्रक्षेत्र ने सरायकेला-खरसावां जिले के सातवें चरण में रिक्त औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के लिए आम सूचना जारी कर दी है. यह कदम राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है. इस बार मुख्य आकर्षण सप्तम चरण का प्लॉट संख्या एनएस-78 है, जिसका क्षेत्रफल 14,042 वर्ग फीट है. इस भूखंड का रिजर्व प्राइस 38,54,275 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि 2 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क जोड़ने के बाद कुल कीमत 39,31,360 रुपये हो जाती है. जियाडा ने स्पष्ट किया है कि सेवा क्षेत्र के उद्योगों को निर्धारित मूल्य से 25 प्रतिशत अतिरिक्त और वाणिज्यिक क्षेत्र के उद्योगों को 10 गुना अधिक राशि का भुगतान करना होगा.

Also Read : हजारीबाग में स्थानीय उद्योगों की समस्याओं पर मंथन, समाधान का मिला आश्वासन

डिजिटल प्रक्रिया से पारदर्शी आवंटन, 16 मई तक आवेदन की अंतिम तिथि

सरकार ने आवंटन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का सहारा लिया है. इच्छुक उद्यमी 16 मई 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल www.advantage.jharkhand.gov.in पर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं. प्राप्त आवेदनों पर विचार के लिए 20 मई को प्रोजेक्ट क्लीयरेंस कमेटी की उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें आवेदनों की योग्यता और प्रोजेक्ट की क्षमता का आकलन किया जाएगा.

Also Read : झामुमो नेता सन्नी शुक्ला के ट्वीट पर त्वरित संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने पलामू उपायुक्त को तत्काल बिजली आपूर्ति बहाल करने का कड़ा निर्देश दिया

ऐसी है शुल्क संरचना 

• आवेदन के लिए भूमि के आकार के अनुसार अप्रतिदेय नॉन रिफेंडेबल प्रोसेसिंग शुल्क तय किया गया है
• 01 एकड़ तक: 10,000 रुपये
• 01 से 03 एकड़ तक: 25,000 रुपये
• 03 एकड़ से अधिक: 50,000 रुपये
• सभी शुल्कों पर जीएसटी अतिरिक्त देय होगा
‘जहां है, जैसा है’ के आधार पर आवंटन
जियाडा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भूमि का आवंटन जहां है, जैसा है के आधार पर किया जाएगा.उद्यमियों को सलाह दी गई है कि वे ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व स्वयं स्थल का मुआयना कर लें, क्योंकि आवेदन जमा होने के बाद भूमि संबंधी किसी भी शिकायत या आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा. क्षेत्रीय निदेशक के पास नियम एवं शर्तों में बदलाव का अधिकार सुरक्षित है, जिसकी सूचना शुद्धिपत्र के माध्यम से दी जाएगी.
सम्बंधित ख़बरें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *