शराब घोटाला: अरविंद सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत, ACB की कार्रवाई पर रोक

Ranchi/Delhi: झारखंड के चर्चित शराब घोटाले के मुख्य आरोपी और इस पूरे मामले में लाइजनर की भूमिका में रहे अरविंद सिंह को...

Ranchi/Delhi: झारखंड के चर्चित शराब घोटाले के मुख्य आरोपी और इस पूरे मामले में लाइजनर की भूमिका में रहे अरविंद सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अरिवंद सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ ACB की कार्रवाई और पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अरिवंद कुमार और जस्टिस विजय विश्नोई की बेंच में अरविन्द सिंह की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने ACB को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है अब शीर्ष अदालत इस मामले में 25 मई को सुनवाई करेगा.

हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अरविंद सिंह

इस पहले अरविंद सिंह को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. अरविंद सिंह की अग्रिम जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की कोर्ट ने 16 अप्रेल को खारिज की थी. अरविंद सिंह की तलाश ACB को लंबे समय से है और वह गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहा है. उसपर आरोप है कि मैन पवार सप्लाई कंपनियों और उत्पाद विभाग के तत्कालीन अधिकारियों के बीच उसी ने लाइजनर की भूमिका निभाई थी.

इस मामले में विनय कुमार चौबे समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है. एसीबी अब तक अरविंद सिंह से पूछताछ के लिए तीन बार नोटिस जारी कर चुकी है लेकिन अब तक वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हुआ है.

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